दिल्ली हाईकोर्ट: जिमखाना क्लब पर फिलहाल नहीं चलेगा केंद्र का डंडा, 16 सितंबर तक कार्रवाई पर रोक; सुनवाई तय खुराना और दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की याचिकाएं एक लंबित मुकदमे का हिस्सा हैं। यह मुकदमा भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के 22 मई के आदेश को चुनौती देता है। इस आदेश में क्लब की स्थायी लीज डीड समाप्त कर दी गई थी। क्लब को 5 जून तक जमीन वापस करने को कहा गया था। केंद्र ने इसके पीछे “रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने” का आधार बताया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पहले दिया गया बयान जारी रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि याचिकाओं पर जवाब और दलीलें पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बेदखली नोटिस पर अंतरिम रोक के मुद्दे को सुनवाई के लिए तैयार बताया। न्यायमूर्ति झिंगन ने दलीलों के लिए अन्य तारीख पर सुनवाई करने की बात कही। उन्होंने क्लब सदस्यों को संपदा अधिकारी के समक्ष जवाब दाखिल करने का सुझाव दिया। अदालत ने मामले को 16 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। खुराना और दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की याचिकाएं एक लंबित मुकदमे का हिस्सा हैं। यह मुकदमा भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के 22 मई के आदेश को चुनौती देता है। इस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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