DMK की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्टी संगठन में नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए विभिन्न पदों पर उम्र और कार्यकाल की सीमा तय करने का फैसला किया गया। शाखा समिति सचिव के लिए 45 वर्ष, वार्ड समिति सचिव के लिए 50 वर्ष और टाउन पंचायत, एरिया व सिटी कमेटी सचिवों के लिए 60 वर्ष की अधिकतम उम्र निर्धारित की गई है। अधिकांश पदों पर अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा भी तय की गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)
DMK में ‘नई पीढ़ी’ की एंट्री का रास्ता साफ: दो कार्यकाल के बाद छोड़नी होगी कुर्सी; नेताओं के उम्र की सीमा तय
DMK की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्टी संगठन में नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए विभिन्न पदों पर उम्र और कार्यकाल की सीमा तय करने का फैसला किया गया। शाखा समिति सचिव के लिए 45 वर्ष, वार्ड समिति सचिव के लिए 50 वर्ष और टाउन पंचायत, एरिया व सिटी कमेटी सचिवों के लिए 60 वर्ष की अधिकतम उम्र निर्धारित की गई है। अधिकांश पदों पर अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा भी तय की गई है। ...(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)