जम्मू के स्पेशल जज (एनआईए) प्रेम सागर ने एनआईए के मुख्य जांच अधिकारी, डिप्टी एसपी अमित शर्मा की उस अर्जी को मंजूर कर लिया है, जिसमें बीएनएसएस की धारा 75 के तहत इस फरार आतंकी कमांडर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी। यह कार्रवाई एनआईए बनाम मोहम्मद नकीब भट और अन्य मामले में की गई है। यह मामला तब शुरू हुआ जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के पांडच स्थित गूजर टेंट के पास नाका चेकिंग के दौरान एक स्थानीय रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल सवार की पहचान फजल हक कॉलोनी (बटपोरा, श्रीनगर) निवासी मोहम्मद नकीब भट के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक चीनी ग्रेनेड और 15 कारतूस बरामद किए गए। वह इन हथियारों और गोला-बारूद को अपने पास रखने की कोई वैध वजह नहीं बता पाया। इसके बाद पुलिस ने जकूरा पुलिस स्टेशन में यूएपीए की धारा 23, आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की। एनआईए के आधिकारिक केस रिकॉर्ड में भी उसकी पहचान जकूरा पुलिस नाका इंटरसेप्शन से हुई। नकीब भट के साथ ही आदिल राशिद भट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा पर आतंकवादियों को आश्रय और भोजन सहित लॉजिस्टिक मदद देने का आरोप है। इसके बाद जांच में पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा और उस्मान उर्फ खुबैब को गिरफ्तार किया गया जिन्हें अधिकारियों ने लंबे समय से सक्रिय विदेशी आतंकवादी बताया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)
'टारगेट किलिंग' का पाकिस्तानी मास्टरमाइंड बेनकाब: कश्मीर में संभाली थी आतंकी कमान, लश्कर कमांडर पर वारंट जारी
जम्मू के स्पेशल जज (एनआईए) प्रेम सागर ने एनआईए के मुख्य जांच अधिकारी, डिप्टी एसपी अमित शर्मा की उस अर्जी को मंजूर कर लिया है, जिसमें बीएनएसएस की धारा 75 के तहत इस फरार आतंकी कमांडर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी। यह कार्रवाई एनआईए बनाम मोहम्मद नकीब भट और अन्य मामले में की गई है। यह मामला तब शुरू हुआ जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के पांडच स्थित गूजर टेंट के पास नाका चेकिंग के दौरान एक स्थानीय रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल सवार की पहचान फजल हक कॉलोनी (बटप