सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के पोस्ट, दोबारा पोस्ट या अपलोड नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के संबंधित महासचिव या हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की पहले अनुमति लेनी होगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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