ट्रंप बनाम सुप्रीम कोर्ट: जन्मसिद्ध नागरिकता से टैरिफ तक, US राष्ट्रपति के किन फैसलों पर अदालत ने लगाई रोक? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट से लगातार कानूनी झटके मिल रहे हैं। मंगलवार को अदालत ने जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) सीमित करने से जुड़े उनके कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया। यह पहली बार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के किसी अहम फैसले पर रोक लगाई हो या उसे खारिज किया हो। इससे पहले भी कई अदालतें उनकी प्रमुख नीतियों और कार्यकारी आदेशों के खिलाफ फैसले दे चुकी हैं। आइए जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ट्रंप के किन-किन फैसलों को झटका लगा है। टैरिफ आदेश रद्द हुआ टैरिफ यानी विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। 20 फरवरी 2026 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए कई आयात शुल्कों (टैरिफ) पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह व्यापक स्तर पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने एक पुराने कानून का सहारा लेकर कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया था। उनका कहना था कि इससे अमेरिका के हितों की रक्षा होगी और व्यापार घाटा कम होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कर और टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास है।राष्ट्रपति अपनी का …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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