पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों को किए गए खुलासों से जुड़े गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ आरोपों का निपटारा किया। अदालत में दायर दस्तावेजों से पता चला कि गौतम अदाणी ने 60 लाख अमेरिकी डॉलर और सागर अदाणी ने 120 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई, बिना किसी भी तरह की गलती स्वीकार किए या इनकार किए।विभाग ने कहा, “न्याय विभाग ने इस मामले की समीक्षा की है और अपने अभियोजन विवेक के आधार पर, व्यक्तिगत प्रतिवादियों के खिलाफ इन आपराधिक आरोपों पर और अधिक संसाधन खर्च नहीं करने का फैसला किया है।” न्याय विभाग ने अदालत में एक याचिका दायर कर अदाणी के खिलाफ आरोप-पत्र को “विद प्रेजुडिस” (स्थायी रूप से) खारिज करने का अनुरोध किया था।इसके बाद अदालत ने सभी आरोपों को खारिज करने का आदेश दिया। “विद प्रेजुडिस” के साथ खारिज होने का मतलब है कि मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता। अमेरिकी आपराधिक कार्यवाही में ऐसे खारिज होना असामान्य है और यह आमतौर पर एक व्यापक समीक्षा के बाद यह निर्धारित करने को दर्शाता है कि मामले को आगे बढ़ाना अब उचित नहीं है।2024 के आखिरी में दायर एसईसी और डीओजे के मामलों में आरोप लगाया गया था कि अदाणी ने सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को शामिल करते हुए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर रिश्वत दी थी। इसके साथ ही पूंजी जुटाते समय अमेरिकी निवेशकों और ऋणदाताओं से इसे छिपाया था।सूत्रों के अनुसार, अभियोजकों को स्पष्ट अमेरिकी संबंध नहीं मिले और आरोपों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त सबूत पाए गए, जिसके बाद मामला अदाणी के पक्ष में मुड़ गया। पांच अमेरिकी क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)
US: गौतम अदाणी के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने हटाए सभी आरोप, मामला स्थायी रूप से किया बंद
पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों को किए गए खुलासों से जुड़े गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ आरोपों का निपटारा किया। अदालत में दायर दस्तावेजों से पता चला कि गौतम अदाणी ने 60 लाख अमेरिकी डॉलर और सागर अदाणी ने 120 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई, बिना किसी भी तरह की गलती स्वीकार किए या इनकार किए।विभाग ने कहा, "न्याय विभाग ने इस मामले की समीक्षा की है और अपने अभियोजन विवेक के आधार पर, व्यक्तिगत प्रतिवादियों क