मुजफ्फरनगर दंगा: कुटबा में आठ लोगों की हत्या में आया कोर्ट का फैसला, सबूतों के अभाव में 37 आरोपी दोषमुक्त और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शाहपुर थाना क्षेत्र के कुटबा गांव में 13 साल पहले महिला समेत आठ लोगों की हत्या, आगजनी और जानलेवा हमले के मामले में 37 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। आठ आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-प्रथम की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कुटबा गांव में आठ सितंबर 2013 को वारदात हुई थी। वादी इमरान ने मुकदमा दर्ज कराया था कि सुबह लगभग नौ बजे नारे लगाते हुए 110 से अधिक हमलावरों ने हाथों में राइफलें, बन्दूकें, तमंचे, तलवारें, तबल, बलकटी, बल्लम, भाले आदि धारदार हथियार लेकर मुस्लिम समाज के घरों में हमला बोल दिया। लोगों के घरों में आग लगाकर लूटपाट की गई। आठ लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने मस्जिद में तोड़फोड़, घरों में आगजनी, मोटर साइकिलों में आग, दुकानों में आग, जेनरेटर में आग लगा दी। एसआईटी ने विवेचना के बाद 45 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई थी। अलग-अलग मुकदमों की एक साथ सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय सहरावत ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)
मुजफ्फरनगर दंगा: कुटबा में आठ लोगों की हत्या में आया कोर्ट का फैसला, सबूतों के अभाव में 37 आरोपी दोषमुक्त
मुजफ्फरनगर दंगा: कुटबा में आठ लोगों की हत्या में आया कोर्ट का फैसला, सबूतों के अभाव में 37 आरोपी दोषमुक्त और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शाहपुर थाना क्षेत्र के कुटबा गांव में 13 साल पहले महिला समेत आठ लोगों की हत्या, आगजनी और जानलेवा हमले के मामले में 37 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। आठ आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-प्रथम की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया। शाहपुर