28 जनवरी को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं यह पाता हूं कि अभियोजन पक्ष के गवाह (पीडब्ल्यू2 कांस्टेबल पीयूष) की एकमात्र गवाही पर भरोसा करना अत्यंत असुरक्षित होगा। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है और आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है। फैजान पर आरोप था कि वह 25 फरवरी 2020 को कथित रूप से स्कूल में तोड़फोड़ करने और आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा था, जिससे एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अभियोजन पक्ष का दावा था कि करीब 200 लोगों ने जबरन परिसर में प्रवेश किया, संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचाया और इमारत में आग लगा दी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)
Delhi Riot Case: आगजनी और दंगे के आरोपी फैजान बरी...दंगाई भीड़ का था हिस्सा; अदालत ने बताई ये बड़ी वजह
28 जनवरी को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं यह पाता हूं कि अभियोजन पक्ष के गवाह (पीडब्ल्यू2 कांस्टेबल पीयूष) की एकमात्र गवाही पर भरोसा करना अत्यंत असुरक्षित होगा। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है और आरोपी संदेह के लाभ का हकदार है। फैजान पर आरोप था कि वह 25 फरवरी 2020 को कथित रूप से स्कूल में तोड़फोड़ करने और आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा था, जिससे एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अभ