और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने सोमवार को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के उस बयान पर सख्त टिप्पणी की, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक संबोधन में सनातन धर्म का सफाया करने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि उदयनिधि स्टालिन का बयान नरसंहार की मांग जैसा है। हाईकोर्ट की पीठ ने भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश दिया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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