मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय की सुनवाई टालने की अपील पर आपत्ति जताई। दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में मुख्यमंत्री को भी एक पक्ष बनाया है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच के सामने कहा कि एजेंसी हाई कोर्ट में मामलों को टालने की मांग कर रही है, क्योंकि उसने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, तो हाई कोर्ट को उस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।इससे पहले इस मामले की सुनवाई तय तारीख पर नहीं हो सकी थी, क्योंकि अदालत परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी। जिसके चलते 9 जनवरी को अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया था।9 जनवरी को ईडी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इस घटना में राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व की सीधी भागीदारी थी और पुलिस बल का दुरुपयोग किया गया। एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया है कि वह सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और मुख्यमंत्री सहित सभी संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दे। एजेंसी ने कहा कि सीबीआई की जांच जरूरी है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने लगातार यह माना है कि जहां राज्य में ऊंचे और शक्तिशाली लोग संज्ञेय अपराधों को करने में शामिल होते हैं, वहां जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए।ईडी ने सर्च वाली जगहों से अवैध रूप से और जबरदस्ती ले जाए गए सभी डिजिटल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और दस्तावेजों को तत्काल जब्त करने, सील करने, फोरेंसिक संरक्षण और ईडी की कानूनी हिरासत में वापस करने की भी मांग की थी।इस मामले को लेकर टीएमसी न …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)
Bengal ED Raids Row: ईडी ने की सुनवाई टालने की अपील, TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मांगी डेटा की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय की सुनवाई टालने की अपील पर आपत्ति जताई। दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में मुख्यमंत्री को भी एक पक्ष बनाया है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच के सामने कहा कि एजेंसी हाई कोर्ट में मामलों को टालने की मांग कर रही है, क्योंकि उसने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, तो हाई कोर्ट को उस पर सुनवाई