राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने न्यूनतम मानकों का पालन न करने के कारण जम्मू और कश्मीर के रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को दी गई अनुमति रद्द कर दी है। एनएमसी का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एमएआरबी द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जम्मू और कश्मीर के अन्य चिकित्सा संस्थानों में अतिरिक्त सीटों के रूप में समायोजित किया जाएगा।इसका अर्थ यह है कि इस निर्णय के कारण किसी भी प्रवेशित छात्र की एमबीबीएस सीट नहीं छिनेगी। इसके बजाय, उन्हें जम्मू और कश्मीर के अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में उनकी नियमित स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त समायोजित किया जाएगा।इस स्थानांतरण का कार्यान्वयन केंद्र शासित प्रदेश के नामित स्वास्थ्य एवं परामर्श अधिकारियों के अधीन होगा, जिन्हें आदेश की प्रतियों के माध्यम से इस निर्णय की औपचारिक सूचना दे दी गई है। आदेश के अनुसार, अचानक निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन सामने आया।संस्थान ने 5 दिसंबर, 2024 और 19 दिसंबर, 2024 को जारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सार्वजनिक नोटिसों के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 50 एमबीबीएस सीटों वाले एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर कार्रवाई के बाद, एमएआरबी ने 8 सितंबर, 2025 को एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति पत्र जारी किया।आदेश में कहा गया है कि अनुमति पत्र कई शर्तों के अधीन था, जिनमें आवश्यक मानकों को बनाए रखना, अचानक निरीक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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