और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का पूरा अधिकार और क्षमता है। साथ ही यह उसकी सांविधानिक जिम्मेदारी है कि कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में दर्ज न हो। आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष यह दलील रखी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

मूल लेख स्रोत पर पढ़ें