सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश रचने के कथित आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इन दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में अपील दायर करने वाले पांच अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कुछ नियम-शर्तों के साथ जमानत दे दी है। उमर खालिद और शरजील के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया वह जमानत के लिए हर शख्स के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत नामंजूर किए जाने के बाद उमर खालिद का पहला बयान सामने आया है। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)
Umar Khalid: जमानत नामंजूर किए जाने के बाद भी उमर खालिद ने क्यों जताई खुशी? अपनी दोस्त को बताई इसकी वजह
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश रचने के कथित आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इन दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में अपील दायर करने वाले पांच अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कुछ नियम-शर्तों के साथ जमानत दे दी है। उमर खालिद और शरजील के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया वह जमानत के लिए हर शख्स के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत ना