नीला ड्रम केस: 'बाघ से जंगल और कानून से मनुष्य सुरक्षित', 163 पेज के फैसले में जिला जज ने लिखीं ये खास बातें

1 of 9 जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा - फोटो : अमर उजाला Link Copied सौरभ हत्याकांड: ब्रह्मपुरी के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने महाभारत के तीन श्लोकों का जिक्र किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि 163 पेज के आदेश में एक का श्लोक जिक्र करते हुए जिला जज ने कहा कि बाघ है तो जंगल सुरक्षित हैं। इसी तरह कानून है तो मनुष्य सुरक्षित हैं। न्याय का धर्म है अपराधी को अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार सजा मिले। उन्होंने कहा कि मुस्कान और साहिल ने जो अपराध किया है उसे मृत्युदंड से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। ब्रह्मपुरी के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने महाभारत के तीन श्लोकों का जिक्र किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि 163 पेज के आदेश में एक का श्लोक जिक्र करते हुए जिला जज ने कहा कि बाघ है तो जंगल सुरक्षित हैं। इसी तरह कानून है तो मनुष्य सुरक्षित हैं। न्याय का धर्म है अपराधी को अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार सजा मिले। उन्होंने कहा कि मुस्कान और साहिल ने जो अपराध किया है उसे मृत्युदंड से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। 2 of 9 सौरभ के वकील। - फोटो : अमर उजाला डीजीसी ने बताया कि इस केस में 54 दिन की जांच के बाद पुलिस ने लगभग 1000 पेज का आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। 22 गवाहों ने न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। अब 590 दिन बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई है। जिला जज ने मृत्युदंड के आदेश में महाभारत के निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 15, 2026 · 2 min · National Desk

सुर्खियां: एसआईआर पर विपक्ष की याचिका पर सुनवाई; श्रीनगर में भारी भूस्खलन; दिल्ली के पीजी की होगी सुरक्षा जांच

1 of 11 आज की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स Link Copied देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में… आज बृहस्पतिवार, 15 अक्तूबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। देश-दुनिया में कई बड़ी घटनाएं सुर्खियों में रहीं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन के बाद उनके माता-पिता को हिरासत में लिया गया। अंकिता के पिता ने न्याय मिलने तक देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की एसआईआर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। भारत की मतदाता सूची से कथित तौर पर 13 करोड़ नाम हटाए जाने को लेकर अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने भी चिंता जताई है। जम्मू-कश्मीर के उड़ी स्थित राजेरवानी में भारी भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जबकि 33 केवी बिजली लाइन टूटने से 50 गांवों में अंधेरा छा गया। 2 of 11 इंडिया गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई - फोटो : Amar Ujala Graphics एसआईआर: विपक्ष की याचिका पर सुनवाई आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज, 15 अक्तूबर को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मामले में अदालत का रुख किया है। याचिका में मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र जांच कराने और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 अक्तूबर की वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बाग …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 15, 2026 · 2 min · National Desk

एक्सप्लेनर: नीले ड्रम वाले साहिल-मुस्कान को मौत की सजा, पर फांसी होना तय नहीं; जानें क्यों, क्या है कानून?

एक्सप्लेनर: नीले ड्रम वाले साहिल-मुस्कान को मौत की सजा, पर फांसी होना तय नहीं; जानें क्यों, क्या है कानून? ऐसे में यह जानना अहम है कि मेरठ के जिस बहुचर्चित हत्याकांड में मौत की सजा का एलान हुआ है, उसके दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में अभी राज्य/शासन (स्टेट) के सामने कितनी अड़चनें हैं और मुस्कान-साहिल के पास अभी इस सजा से बचने के लिए कितने रास्ते हैं? इस मामले में कानून क्या कहता है? सजा से लेकर फांसी के फंदे तक पहुंचने की राह क्या है? अमर उजाला ने इस मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील और कानूनी मामलों की जानकार आभा सिंह से बात की। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी पाए गए साहिल और मुस्कान को आज निचली अदालत की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इस मामले को जघन्य अपराध मानते हुए दोनों को ही मृत्युदंड देने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही अब भारत में मौत की सजा पाए लोगों के फेहरिस्त में दो और नाम जुड़ गए। ऐसा इसलिए, क्योंकि निचली अदालत की तरफ से साहिल-मुस्कान को मौत की सजा सुनाई जरूर गई है, लेकिन भारत के कानून के तहत अब भी यह तय नहीं है कि दोषी फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे भी या नहीं और अगर पहुंचेंगे तो इसमें कितना समय लग सकता है। पहले जानें- साहिल-मुस्कान को किस मामले में हुई सजा, कोर्ट ने क्या कहा? मामला: साहिल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 15, 2026 · 2 min · National Desk

श्रीनगर: उड़ी के राजेरवानी में भारी भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद; 33 केवी लाइन टूटने से 50 गांव अंधेरे में

उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के सीमांत सब-डिवीजन उड़ी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते राजेरवानी क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ है। इस आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, वहीं 33 केवी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के करीब 40 से 50 गांव अंधेरे में डूब गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनएचपीसी उड़ी-I के पास एडीआईटी-4 के समीप भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। प्रभावित हिस्से पर लगातार पत्थरों के गिरने से स्थिति काफी जोखिम भरी बनी हुई है।प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी कर इस मार्ग से यात्रा न करने की अपील की है। चालकों और यात्रियों को गिंगल–दावरान–परमपिला–बांडी–उड़ी के वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, रात के समय और लगातार गिरते पत्थरों के कारण मलबा हटाने के काम में बाधा आ रही है।भूस्खलन की चपेट में आने से मुख्य 33 कीवी विद्युत लाइन टूट गई, जिसके कारण क्षेत्र में शाम से ही ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। बिजली विकास विभाग (पीडीडी) के एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिकूल मौसम और लगातार पत्थरों के गिरने के कारण मरम्मत कर्मियों के लिए मौके पर पहुंचना खतरनाक बना हुआ है। अधिकारी के अनुसार, बांडी और सलामाबाद फीडर मौसम साफ होने और प्रभावित क्षेत्र के सुरक्षित होने तक प्रभावित रह सकते हैं। स्थिति सामान्य होते ही प्राथमिकता के आधार पर बहाली का कार्य शुरू किया जाएगा।गौरतलब है कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते एनएस ब्रिज और आसपास के इलाकों में गीली मिट्टी और फिसलन के कारण भूस्खलन का जोखिम बढ़ गया …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 15, 2026 · 2 min · National Desk

एक्सप्लेनर: नीले ड्रम वाले साहिल-मुस्कान को मौत की सजा, पर फांसी होना तय नहीं; जानें क्यों, क्या है कानून?

एक्सप्लेनर: नीले ड्रम वाले साहिल-मुस्कान को मौत की सजा, पर फांसी होना तय नहीं; जानें क्यों, क्या है कानून? ऐसे में यह जानना अहम है कि मेरठ के जिस बहुचर्चित हत्याकांड में मौत की सजा का एलान हुआ है, उसके दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में अभी राज्य/शासन (स्टेट) के सामने कितनी अड़चनें हैं और मुस्कान-साहिल के पास अभी इस सजा से बचने के लिए कितने रास्ते हैं? इस मामले में कानून क्या कहता है? सजा से लेकर फांसी के फंदे तक पहुंचने की राह क्या है? अमर उजाला ने इस मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील और कानूनी मामलों की जानकार आभा सिंह से बात की। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी पाए गए साहिल और मुस्कान को आज निचली अदालत की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इस मामले को जघन्य अपराध मानते हुए दोनों को ही मृत्युदंड देने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही अब भारत में मौत की सजा पाए लोगों के फेहरिस्त में दो और नाम जुड़ गए। ऐसा इसलिए, क्योंकि निचली अदालत की तरफ से साहिल-मुस्कान को मौत की सजा सुनाई जरूर गई है, लेकिन भारत के कानून के तहत अब भी यह तय नहीं है कि दोषी फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे भी या नहीं और अगर पहुंचेंगे तो इसमें कितना समय लग सकता है। पहले जानें- साहिल-मुस्कान को किस मामले में हुई सजा, कोर्ट ने क्या कहा? मामला: साहिल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 14, 2026 · 2 min · National Desk

साहिल-मुस्कान को सजा-ए-मौत: दोनों को बचपन से था प्यार, 2019 से फिर दोनों आए थे करीब, पढ़ें खौफनाक लव स्टोरी

1 of 8 साहिल-मुस्कान हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चर्चित सौरभ हत्याकांड में जिला अदालत ने पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साहिल और मुस्कान बचपन से एक-दूसरे जानते थे। दोनों ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित विवेकानंद स्कूल में आठवीं क्लास तक साथ पढ़े थे। आठवीं के बाद दोनों अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए चले गए। इसके बाद इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। वहीं, ब्रह्मपुरी स्थित इंदिरानगर निवासी सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। उसके घर के पास मुस्कान के नाना अनिल रस्तोगी रहते थे, जो ज्योतिषी थे। अक्सर ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा मोहल्ले से मुस्कान नाना के घर आती थी। सौरभ का भी अनिल रस्तोगी के घर आना जाना था। 2016 में दोनों की मुलाकात हुई और प्रेम हो गया। 2 of 8 आरोपी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला - फोटो : अमर उजाला 2019 में सौरभ गया विदेश, तभी साहिल-मुस्कान की बढ़ीं थीं नजदीकियां सौरभ और मुस्कान शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार के लोग शादी करने के लिए राजी नहीं थे। हालांकि बाद में दोनों के परिजन मान गए थे। 2016 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ी और परतापुर में प्लाईवुड फैक्टरी में काम करने लगा। 2019 में बेटी पीहू का जन्म हुआ। इसके कुछ दिन बाद सौरभ लंदन चला गया और वहां दोस्त के साथ बेकरी में नौकरी करने लगा। मुस्कान फोन पर सौरभ से बातचीत करती थी। वीडियो कॉल पर बेटी से बात कराया करती थी। इसके बाद मुस्कान की जिंदगी में फिर से साहिल की एंट्री हुई। साथ पढ़ने वाले साथियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसके माध्यम से मुस्कान की बातचीत साहिल से हुई। 3 of 8 आरोपी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 14, 2026 · 2 min · National Desk

कार्रवाई: ईडी ने रिलायंस पावर की 2000 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त की, जानिए क्या है पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उसने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) की भारत में स्थित 2000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक जांच का हिस्सा है। जब्त परिसंपत्तियों में आरपीएल के बैंक शेष और सासन पावर लिमिटेड में उसकी शेयरधारिता शामिल है। जब्ती आदेश 12 अक्तूबर को फेमा की धारा 37ए के तहत 2,032.81 करोड़ रुपये का जारी हुआ। कंपनी ने मंगलवार को एक नियामक फाइलिंग में ईडी के आरोपों को विवादित बताया। कंपनी ने कहा कि वह अपने और सभी शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी सलाह के अनुसार उचित कदम उठाएगी। ईडी की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक कार्रवाई से शुरू हुई थी। यह कार्रवाई आरपीएल द्वारा अपनी लेखा-पुस्तकों में 2,101.46 करोड़ रुपये के बट्टे खाते में डालने या प्रावधानों से संबंधित थी। ये बट्टे खाते में डाले गए धन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और केमैन आइलैंड्स की कंपनियों में किए गए विदेशी निवेश और अग्रिम से संबंधित थे। क्या है फेमा जांच का आधार? ईडी के अनुसार, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (जो बाद में आरपीएल में विलय हो गई) ने 2006 में 300 मिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड जुटाए। इसमें से 275 मिलियन डॉलर का निवेश उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर सहायक कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (आरएनआरएल-एस) में किया गया। आरएनआरएल-एस ने इन निधियों को डॉयचे बैंक (सुइस) एसए, जिनेवा में जमा किया। इन जमाओं का उपयोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निगमित संस्थाओं को दिए गए ऋणों के लिए गिरवी के रूप में किया गया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 14, 2026 · 2 min · National Desk

स्टारलिंक को मंजूरी मिलने में देरी क्यों? निशिकांत दुबे की समिति करेगी मंथन, मस्क के आरोपों पर भी चर्चा संभव

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और सरकार के बीच चल रही बहस के बीच संसद की एक समिति इस मुद्दे की विस्तार से जांच करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सैटेलाइट इंटरनेट को चर्चा के लिए चुना है। ऐसे में सवाल है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू होने में देरी क्यों हो रही है और क्या इस मामले में कारोबारी हितों को लेकर उठे आरोपों पर भी चर्चा होगी? समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने 14 अक्तूबर को बैठक के बाद बताया कि आने वाले दिनों में सैटेलाइट इंटरनेट के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टारलिंक ने भारत में सेवा शुरू करने की मंजूरी मिलने में देरी पर सवाल उठाए हैं। मस्क ने आरोप लगाया है कि कुछ ताकतवर कारोबारी समूह उनकी कंपनी की भारत में एंट्री रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने नियामकीय प्रक्रिया में भेदभाव के आरोपों को खारिज किया है।एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई पोस्ट कर भारत में स्टारलिंक की सेवा शुरू करने में देरी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को व्यंग्यात्मक अंदाज में ‘प्रधानमंत्री अंबानी’ कहकर संबोधित किया और सवाल उठाया कि क्या भारत के फैसलों पर उनका प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। मस्क ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कारोबारी समूह भारतीय उपभोक्ताओं पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। इन आरोपों पर संचार मंत्रालय ने कहा कि नियामकीय नियमों को अनुचित या भेदभावपूर्ण बताने वाले दावे बेबुनियाद और गलत हैं।भारत में सैटेलाइट …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 14, 2026 · 2 min · National Desk

'मोदी हमेशा पीएम नहीं रहेंगे': अमित शाह के बयान पर संजय राउत का बड़ा दावा, एसआईआर पर यूबीटी सांसद क्या बोले?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए (जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (एसआईआर) का विपक्ष द्वारा विरोध करना अवैध घुसपैठियों को बचाने की कोशिश है) राउत ने पूछा कि क्या असली भारतीय नागरिक, जिनके नाम हटा दिए गए थे, उन्हें भी घुसपैठिया माना जा रहा है। राउत ने कहा, ‘क्या मैं घुसपैठिया हूं? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी (जिनका नाम हटा दिया गया था) क्या वे घुसपैठिया हैं? कई सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के नाम हटा दिए गए, क्या वे घुसपैठिए हैं? अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए।‘गृह मंत्री की बातों पर सीधा कटाक्ष करते हुए राउत ने कहा, ‘अमित शाह के लिए ‘घुसपैठिये’ की परिभाषा बस इतनी है- जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, वह घुसपैठिया है।’ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सीसीटीवी कैमरों और चुनाव आयुक्तों को दी गई कानूनी सुरक्षा के नियमों के बारे में पूछने पर राउत ने आरोप लगाया कि ये कदम भ्रष्ट तौर-तरीकों को बचाने के लिए उठाए गए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनाव आयुक्त के लिए सुरक्षा नहीं है; यह उन माफियाओं को दी जा रही सुरक्षा है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोटालों में मदद करते हैं।राउत की यह टिप्पणी शाह के मंगलवार के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को करारी हार के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2029 के लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों को एसआईआर की आड़ में घुसपैठियों को बचाने की आपकी चाल पूरी तरह समझ आ गई है और वे अब …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 14, 2026 · 2 min · National Desk

आजम खां पर एक और मुकदमा: जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में 416 करोड़ का हिसाब नहीं, ईडी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

आजम खां पर एक और मुकदमा: जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में 416 करोड़ का हिसाब नहीं, ईडी ने दर्ज कराई रिपोर्ट ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्वविद्यालय परिसर में बने भवनों की निर्माण लागत 494.46 करोड़ रुपये ने वर्ष 2013-14 से 2024-25 तक के आयकर रिटर्न में केवल 78.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय दिखाया। इस तरह निर्माण लागत और घोषित खर्च के बीच 416.14 करोड़ रुपये का अंतर सामने आया। ईडी ने इसे अघोषित निर्माण खर्च बताते हुए इसके स्रोतों की जांच की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में 416.14 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब न मिलने के मामले में ईडी ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ अजीमनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय के उप निदेशक पीयूष एस. थोरेट की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर में पांच आरोपियों का उल्लेख है। सरकारी ठेकों की रकम विश्वविद्यालय में लगाने का आरोप ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले ठेकेदारों ने निर्माण सामग्री विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचाई। रिपोर्ट में एक कंपनी के प्रबंध निदेशक के बयान का उल्लेख है। इसके मुताबिक, कंपनी को वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

October 14, 2026 · 2 min · National Desk